अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तभी ...

 

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दिल्ली में कोरोनावायरस (Coronavirus) के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए हुए दिल्ली सरकार ने रविवार को बताया कि इलाज के लिए मरीज के पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके मुताबिक, दिल्ली सरकार की तरफ से चलाए जा रहे और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए रेजिडेंट प्रूफ देना होगा।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि रेजिडेंट प्रूफ के तौर पर 7 जून से पहले बने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक और पोस्टऑफिस पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम टैक्स रिटर्न स्लिप, पानी या टेलीफोन का नया बिल और डाक विभाग का नया पोस्ट दिल्लीवाले रेजिडेंट प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। 

 

अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोनावायरस संकट के दौरान दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में अभी सिर्फ दिल्लीवालों का इलाज होगा। हालांकि केजरीवाल ने अब दिल्ली बॉर्डर खोल दिया है। इससे पहले दिल्ली बॉर्डर बंद करने से दिल्ली से नोएडा या गुड़गांव आने वालों को काफी दिक्कत हो रही थी।

 

मीडिया को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के अस्पतालों में कोई पाबंदी नहीं होगी। वहां कहीं से भी आकर लोग अपना इलाज करा सकते हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर किसी दूसरे राज्य से कोई मरीज किसी खास सर्जरी के लिए आ रहा है तो उसका इलाज प्राइवेट अस्पतालों में हो सकता है।

 

ट्रांसप्लांटेशन, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोसर्जरी जैसी बीमारियों का इलाज करा रहे मरीज चाहें जहां से भी आए हों उनका इलाज होगा।