पूर्व सांसद धनंजय सिंह

 

पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह की जमानत निरस्त कराने के लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। जमानत निरस्तीकरण अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने धनंजय सिंह को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। अर्जी पर न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सुनवाई की।

अर्जी पर अपर महाधिवक्ता अजीत सिंह ने बहस की। राज्य सरकार का कहना है कि पूर्व सांसद के खिलाफ हत्या, अपहरण, हत्या के प्रयास, बलवा आदि गंभीर मामलों में 47 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से कई मुकदमों में वह जमानत पर हैं। सुप्रीमकोर्ट का कहना है कि यदि जमानत पर रहने के दौरान कोई अपराध किया जाता है तो सभी मुकदमों में मिली जमानतें निरस्त कराई जाएं। इसी के तहत यह अर्जी दाखिल की गई है। कोर्ट ने धनंजय सिंह को नोटिस जारी किया है। 

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