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लखनऊ. कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने लॉकडाउन (Lockdown) की अवधि बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है. हालांकि लॉकडाउन के पांचवें चरण को Unlock 1.0 बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई पाबंदियां भी हटा ली हैं.

लॉकडाउन की सख्ती से बाहर आते देश

9 हफ्ते बाद लोगों को तालाबंदी में थोड़ी ढील मिली है. देश के नागरिकों को बाहर घूमने और रिश्तेदारों के यहां जाने की इजाजत है. 40 लाख लोग निर्माण कार्य और फैक्ट्रियां में काम पर लौट गए हैं. हालांकि आइसक्रीम पार्लर और बार अभी खोलने की इजाजत नहीं है. लोगों के लिए मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य है.

गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के (Guidelines for Lockdown) तहत यूपी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिए हैं.

उत्‍तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) की नई गाइडलाइन के तहत कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर कई तरह की छूट दी गई है. इस गाइडलाइन (Guidelines) के तहत यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों (Government Offices) को भी खोलने का निर्देश दिया है.

वीडियो : हरियाणा के सामने क्या है चुनौतियां

 
 
 
 
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हरियाणा के सामने क्या है चुनौतियां
 
 

यह वीडियो हमे Aaj tak ने प्रोवाइड किया है.

 

सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सरकारी दफ्तरों में 100 प्रतिशत कर्मचारी (Employees) बुलाए जाएंगे.

सोशल डिस्‍टेंसिंग के मद्देनजर तीन पारियों में खुलेंगे सरकारी दफ्तर

उत्‍तर प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन के तहत, 1 जून से उत्‍तर प्रदेश की सीमा में आने वाले सभी सरकारी दफ्तरों में पूर्व की तरह कामकाज हो सकेगा. सरकार ने सभी दफ्तरों में 100 फीसदी उपस्थिति की इजाजत भी दे दी है. हालांकि, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्‍यान में रखते हुए सरकार ने सरकारी दफ्तारों के लिए कुछ नए नियम निर्धारित किए हैं. नए निमयों के तहत सरकार दफ्तर अब तीन पारियों में खोले जाएंगे.

 

 

सरकार के अनुसार, पहली पारी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी. वहीं, दूसरी पारी सुबह 10 बजे से 6 बजे तक और तीसरी पारी सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक होगी. सभी दफ्तरों में सैनिटाइजेशन, फेस मास्‍क, फेस कवर एवं सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं, कार्यालयों को सुनिश्चित करना होगा कि वहां किसी भी स्थिति में भीड़भाड़ की स्थिति न हो पाए.

दफ्तरों के साथ इन्‍हें भी मिली लॉकडाउन 5.0 में बड़ी राहत

यूपी सरकार ने लॉकडाउन 5.0 को लेकर जो गाइडलाइन जारी की है, उसके तहत न सिर्फ सरकारी दफ्तरों को खोलने के आदेश दिए गए हैं, बल्कि शहरी क्षेत्रों में साप्ताहिक मंडियों, बाजारों, सैलून, ब्यूटी पार्लर और पार्क खोलने की भी अनुमति दे दी गई है.

 

हालांकि इसके साथ-साथ सरकार ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं. सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खोले जा सकेंगे. वहीं, पार्कों को सुबह और शाम में 5 से 8 बजे तक खोला जा सकेगा. इसके अलावा प्रदेश में रोडवेज की बसें चलाए जाने का भी आदेश सरकार ने दे दिया है.